कुकर्मी पिता को मिली ऐसी सजा

 
 
 
 

बेटी से दुष्कर्म के मामले में मृत्युपर्यंत कारावास


धमतरी , अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भेंड्रा निवासी द्वारपाल यादव ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया इस मामले की जानकारी पीड़िता की तबीयत खराब होने पर लगी उसे 3 दिसंबर 2018 को इलाज के लिए कांकेर जिला अस्पताल ले जाएगा तब पता चला कि पीड़िता 1 माह 6 दिन की गर्भवती है । पूर्व अधीक्षिका  द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि वह छुट्टी के दौरान बालिका गृह सिंगारभाठ  से घर गई थी इसी दौरान पिता ने उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता जब कक्षा तीसरी में थी तब से उसके पिता अकेले में जब उसकी मां घर पर नहीं रहती थी तब जबरदस्ती किया करते थे ।इस मामले की शिकायत पर जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं जिला धमतरी थाना भखारा में अभियुक्त द्वारपाल के खिलाफ धारा 376 एवं धारा 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।विशेष न्यायाधीश छमेश्वरलाल पटेल ने फैसला सुनाया कि आरोपी द्वारपाल को मृत्युपर्यंत(आजीवन) सजा दी जाती है एवं 500 अर्थदंड दिया गया। अदा नहीं करने पर 3 माह का साधारण कारावास आरोपी को भुगतना होगा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने पैरवी की ।

नाबालिग से दुष्कर्म 10 वर्ष का कारावास 
इसी तरह जिले के बिरेझर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गांव की लड़की का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है ।5 दिसंबर 2018 को  जब नाबालिग को सहमति के बिना आरोपी खेमेश्वर ध्रुव निवासी ग्राम चारमुड़िया ने अपने साथ ग्राम डाभा मगरलोड से धमतरी भगा के ले गया आरोपी ने पीड़िता को उसके इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया ।इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 363 366 एवं 376 (2 )तथा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में भी विशेष न्यायाधीश छमेश्वरलाल पटेल ने सजा सुनाई है इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मिनपाल ने पैरवी की।

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