नाबालिग विद्यार्थियों के वाहन चलाते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
धमतरी, कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति रजत बंसल ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में मोटरयान अधिनियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिन गठित सड़क सुरक्षा समिति और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी यदि मोटर सायकल/स्कूटी चलाते पाए जाएं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः जिला शिक्षा अधिकारी सभी स्कूल एवं पालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के विपरीत जो स्कूल बस अथवा स्कूल वाहन (जैसे आटो, मैजिक इत्यादि) का बच्चों को परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन पर सख्ती बरतते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। परिवहन वाहन की आर.सी. बुक में निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को बैठाकर परिवहन करने की अनुमति देने के सख्त निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। इसके अलावा कहा गया है कि वाहनों में स्पीड गवर्नर, सीसी टी वी कैमरा हमेशा चालू स्थिति में रहना चाहिए। साफ तौर पर कहा गया कि इन बिन्दुओं का पालन सभी स्कूल के प्राचार्य एवं पालक करें। अगर भविष्य में वाहनों के औचक निरीक्षण के दौरान अनफिट अथवा बिना परमिट के या फिर ओव्हरलोड वाहन पाए अथवा 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी वाहन चलाते पाए गए तो उनके विरूद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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