रायगढ़ उद्यान विभाग का सहायक संचालक नारी उत्पीड़न के मामले में निलंबित


सह आरोपी का निलंबन है अभी भी है बाकी…
रायगढ़।  महिला कर्मचारी के साथ  उत्पीड़न के एक मामले में उद्यान विभाग रायगढ़ के सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन की ओर से जारी एक आदेश से हुआ है।
महानदी भवन से जारी इस पत्र क्रमांक एफ 6-2/ 2019 14-1 में लिखा गया है कि सहायक संचालक उद्यान जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के विरुद्ध नारी उत्पीड़न के तहत की गई शिकायत के आधार पर थाना चक्रधर नगर में अपराध क्रमांक 298/ 18 धारा 354-34 भारतीय दंड विधान का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था तथा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 को निधान सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर दिनांक 3 अक्टूबर 2018 को अभियोग पत्र क्रमांक 257/2018 तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16 -2009 में निहित प्रावधान अनुसार उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के उप नियम 09(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
रायगढ़ स्थित उद्यान विभाग में सहायक संचालक के पद पर निधान सिंह कुशवाहा पदस्थ थे वहां पर एक महिला कर्मचारी की ओर से चक्रधर नगर थाने में इस बात की शिकायत की गई थी कि निधान सिंह कुशवाहा की ओर से उसे बेवजह देर शाम तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और ऐसा नहीं करने की स्थिति में उसे नौकरी से हटा देने की धमकी देता है। इसके अलावा उसने कई बार महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हरकत भी की थी। इस शिकायत की जांच पहले महिला पुलिस सेल ने और उसके बाद चक्रधर नगर पुलिस ने की और जांच से संतुष्ट होने के बाद चक्रधरनगर थाने में निधान सिंह कुशवाहा पर मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस ने कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया।
गंभीर  धाराओं के तहत भीन्यायालय ने  तय किया है आरोप
 मामला जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय ने यह पाया कि पुलिस को इस मामले में अन्य धाराओं के तहत भी कार्यवाही करनी थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तब माननीय न्यायालय ने धारा 354 क 34 के अलावा धारा 354 क 1-2-3-4 के और धारा 509 व धारा 506 भी जोड़ा गया।
सह आरोपी का निलंबन है अभी भी है बाकी…
इस मामले में सहायक संचालक उद्यान कि एक अन्य महिला सहकर्मी अधिकारी भगवती साहू पर भी आरोप लगे हुए हैं और इसी मामले में उसे सह अभियुक्त भी बनाया गया है उसकी भी गिरफ्तारी चक्रधर नगर पुलिस ने की थी और उसका भी मामला संयुक्त रूप से रायगढ़ न्यायालय में चल रहा है ऐसे में एक पर ही कार्यवाही निलंबन की हुई है जबकि उस महिला अधिकारी को निलंबन के दंड से विभाग अब तक वंचित किया हुआ है। यह सवाल अब विभाग के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिर सह अभियुक्त पर निलंबन की गाज किस लिए नहीं गिराई गई है।

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने