भवन निर्माण एवं असंगठित कर्मकारों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ
धमतरी । भवन निर्माण एवं असंगठित कर्मकारों के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के तहत आगामी 06 दिसंबर तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी श्री अजय हेमंत देशमुख ने भारत सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत 18 से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए से कम है, पेंशन के लिए पात्र होंगे। हितग्राही को नजदीकी लोक सेवा केन्द्र अथवा चाॅइस सेंटर जाकर न्यूनतम 55 से 200 रूपए का अंशदान उम्र के अनुसार जमा करना होगा। हितग्राही द्वारा की गई जमा राशि के बराबर उतनी ही राशि केन्द्र सरकार प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाएगी। इस तरह 55 रूपए प्रतिमाह जमा करने वाले हितग्राही के खाते में कुल 110 रूपए जमा होंगे। उसे 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रतिमाह तीन हजार रूपए देय होगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए हितग्राही को स्वयं का आधार कार्ड, बैंक खाता, दो पासपोर्ट साइज के फोटो, मोबाईल नंबर जो आधार एवं बैंक से लिंक हो, जमा करना होगा। इस योजना के तहत भवन निर्माण से संबंधित श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, वेंडर, इलेक्ट्रीशियन वेल्डिंग करने वाले मजदूर, रेजा, कुली, लोहार, कुम्हार और असंगठित कर्मकारों से संबंधित श्रमिक जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, हमाल, घरेलू कर्मकार, कचरा बीनने वाले, चाय-चाट-ठेला लगाने वाले, कुली, सफाई कामगार, खेतीहर मजदूरी, मितानिन इत्यादि इसका लाभ ले सकते हैं।
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