कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने कार्यवाही
धमतरी
21 अप्रैल। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर किराना दुकानों में
आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी रोकने एवं किराना दुकानों को
कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन
कराने जिले में गठित दल द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी
कड़ी में आज मगरलोड के छः किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया।
खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मगरलोड के नमन बेकरी एवं किराना स्टोर्स, देवांगन किराना एवं फैन्सी स्टोर्स और आर.के. किराना स्टोर्स में आलू, प्याज, दाल, शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने तथा गुटखा, तम्बाखू विक्रय करने की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही नगर पंचायत अधिकारी द्वारा नगर पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20 (ख) का उल्लंघन पाए जाने पर दस हजार रूपए के जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने और मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने की समझाईश दी गई। गौरतलब है कि जांच दल में राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मगरलोड के नमन बेकरी एवं किराना स्टोर्स, देवांगन किराना एवं फैन्सी स्टोर्स और आर.के. किराना स्टोर्स में आलू, प्याज, दाल, शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने तथा गुटखा, तम्बाखू विक्रय करने की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही नगर पंचायत अधिकारी द्वारा नगर पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20 (ख) का उल्लंघन पाए जाने पर दस हजार रूपए के जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने और मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने की समझाईश दी गई। गौरतलब है कि जांच दल में राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
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