नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर 35 हजार रूपए का जुर्माना

 
 
संयुक्त विभाग की टीम लगातार दे रही औचक दबिश

धमतरी । कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने नगरपालिक निगम क्षेत्रांतर्गत कतिपय दुकानों में संयुक्त विभागों की टीम के द्वारा दबिश देकर अधिक मूल्य पर सामान बेचने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कुल 35 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया। खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरीय प्रशासन, मण्डी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा नगर की 12 दुकानों में औचक रूप से दबिश दी गई।

स्थानीय कचहरी चौक पर स्थित समता प्रोविजन, रत्नाबांधा  चौक  स्थित श्याम प्रोविजन स्टोर्स, इतवारी बाजार के पास चोलाराम उधोराम किराना स्टोर्स एवं अशोक किराना स्टोर्स तथा बाबा गैरेज शांति काॅलोनी चौक  की किराना दुकानों में आलू, प्याज, दाल शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का विक्रय अधिक मूल्य पर किए जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने के कारण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई कर नगरीय प्रशासन के अधीन नगरपालिक अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20(ख) का उल्लंघन पाए जाने पर 20 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया। इसी सिहावा रोड स्थित लेखूमल भोजराज प्रोविजन स्टोर्स आदेश इंटरप्राइजेस शांति काॅलोनी चौक और समता प्रोविजन स्टोर्स कचहरी चौक  द्वारा विधिक माप विज्ञान विभाग में पंजीकृत नहीं होने के कारण विभाग के अधिकारी के द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 का उल्लंघन पाए जाने पर 15 हजार रूपए का जुर्माना लिया गया। इस प्रकार आज कुल 35 हजार रूपए के अर्थदण्ड की वसूली दुकानदारों से की गई। साथ ही उन्हें निर्धारित मूल्य पर सामग्री विक्रय करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने तथा दुकानों के समक्ष दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने की समझाइश भी दी गई। बताया गया कि नशीली पदार्थ की भी जाँच की जा रही है बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाहो होगी ।


0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने