1 आरोपी गिरफ्तार, भादवि एवं आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
धमतरी।
शासन के निर्देशानुसार सभी शराब दुकान बंद होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा
हाथ से बनी कच्ची महुआ शराब के परिवहन व बिक्री होने की शिकायत मिलने पर
ऐसे असामाजिक कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार वैधानिक
कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन
में नाकेबंदी पॉइंट से गुजरने वाले सभी वाहनों एवं व्यक्तियों की लगातार
चेकिंग की जा रही है।
24 अप्रेल को थाना नगरी अंतर्गत हरदीभाठा नाकाबंदी पॉइंट पर
तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ थाना प्रभारी नगरी एन.एस. ठाकुर के
नेतृत्व में आने-जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान
करीबन सुबह 8:00 बजे एक टैक्सी वाहन क्रमांक CG 04 T 1645 नाकेबंदी पॉइंट पर
आया, चालक ने अपना नाम शेख समीर निवासी अधारी नवागांव धमतरी बताकर स्वयं को
प न्यूज़ पेपर प्रतिदिन धमतरी से बेलरगांव वितरण करने के लिए जाना
एवं अपने टैक्सी वाहन में न्यूज़ पेपर व फल होना बताकर
प्रेस द्वारा न्यूज़ पेपर पार्सल हेतु जारी अनुमति पत्र दिखाया। तब पुलिस
स्टाफ द्वारा टैक्सी वाहन को चेक करने पर टैक्सी में पीछे तरफ न्यूज़ पेपर व
पेपर से ढके कैरेट दिखाई देने से थाना प्रभारी नगरी द्वारा कैरेट में क्या
रखे हो पूछने पर टैक्सी चालक ने फल व सब्जी रखना बताया, जिसे चेक करने पर
एक पीले रंग के प्लास्टिक कैरेट में 06 नग छोटे प्लास्टिक बॉटल व 01 नग
बड़े बिसलेरी के बड़े प्लास्टिक बाटल में कच्ची महुआ शराब करीबन 04 लीटर
भरे हुए मिला ।
जिसके संबंध में पूछताछ करने पर टैक्सी चालक ने आर्थिक लाभ
के उद्देश्य से कच्ची महुआ शराब ले जाना स्वीकार किया कि आरोपी शेख समीर
उर्फ गुड्डा पिता स्वर्गीय शेख वसीर उम्र 41 वर्ष निवासी अधारी नवागांव
धमतरी का कृत्य लाकडाउन के दौरान शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने
एवं छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर मौके पर आरोपी
के कब्जे से करीबन 04 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना
नगरी में धारा 188 भादवि एवं 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया
गया।
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