धमतरी ।शासन के
निर्देशानुसार सभी शराब दुकान बंद होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा हाथ से
बनी कच्ची महुआ शराब के परिवहन व बिक्री होने की शिकायत मिलने पर ऐसे
असामाजिक कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार वैधानिक
कार्यवाही की जा रही है।
रविवार को को थाना केरेगांव पुलिस पेट्रोलिंग स्टाफ को
सूचना मिली कि ग्राम मारदापोटी से बनरौद जाने वाले जंगल रास्ते से एक
व्यक्ति बोरी में कच्ची महुआ शराब रखकर अपने मोटरसाइकिल से जा रहा है।सूचना पर थाना केरेगांव की पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा तत्काल
ग्राम बनरौद दुर्गा चौक के पास जाकर घेराबंदी किया गया कि कुछ देर बाद
मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति बोरी में कुछ रखकर जंगल की ओर से आता हुआ दिखाई
दिया, जिसे घेराबंदी कर रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम नंद कुमार निर्मलकर
बताया जिसके बोरे मे रखे सामान की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक डिब्बा में
करीबन ढाई लीटर महुआ शराब एवं सफेद पारदर्शी झिल्ली के 13 पैकेट प्रत्येक
पैकेट में आधा-आधा लीटर देसी महुआ शराब कुल 09 लीटर महुआ शराब कीमती
1800/-रूपये रखें हुए रंगे हाथ पकड़ा गया,
जिसे अवैध महुआ शराब रखने के
संबंध में पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कच्ची महुआ शराब ले
जाना स्वीकार किया ।आरोपी नंद कुमार निर्मलकर पिता केशव निर्मलकर उम्र 22
वर्ष निवासी रामसागर पारा धोबी चौक धमतरी का कृत्य लाकडाउन के दौरान शासन-
प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने एवं छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट का अपराध
घटित करना पाए जाने पर मौके पर आरोपी के कब्जे से 09 लीटर महुआ शराब एवं
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05 W 9739 को मौके पर जप्त कर
आरोपी को गिरफ्तार कर थाना केरेगांव में धारा 188 भादवी एवं 34(2) आबकारी
एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर म न्यायालय के समक्ष पेशकर ज्युडिशियल
रिमांड पर भेजा गया है ।
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