सभी दुकानें जिनमें आस-पड़ोस की दुकानें, एकल व स्वचालित दुकानें एवं आवासीय काॅम्प्लेक्स में चलित दुकानें सम्मिलित हों एवं नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर आते हों, वे दुकान भी संचालन के लिए केवल आधे मजदूरों से ही कार्य कराया जा सकेगा। इसमें भी समय-सीमा प्रातः सात से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी। पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर्स के लिए समय-सीमा नहीं रहेंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय हो तो जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 07722-232249 पर शिकायत पंजीकृत कराया जा सकता है, जिसका निराकरण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दो दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
दुकानों के खुलने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया क्लेरिफिकेशन,जानिए क्या है ....
सभी दुकानें जिनमें आस-पड़ोस की दुकानें, एकल व स्वचालित दुकानें एवं आवासीय काॅम्प्लेक्स में चलित दुकानें सम्मिलित हों एवं नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर आते हों, वे दुकान भी संचालन के लिए केवल आधे मजदूरों से ही कार्य कराया जा सकेगा। इसमें भी समय-सीमा प्रातः सात से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी। पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर्स के लिए समय-सीमा नहीं रहेंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय हो तो जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 07722-232249 पर शिकायत पंजीकृत कराया जा सकता है, जिसका निराकरण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दो दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
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