थाना मगरलोड पुलिस की कार्यवाही
पवन निषाद/भूपेंद्र साहू
मगरलोड /धमतरी ।प्रशासन द्वारा लाकडाउन के दौरान आम नागरिकों की सुविधाओं एवं उनकी पूर्ति
को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दुकानों को खोलने हेतु समय निर्धारित करते
हुए अनावश्यक सामग्रियों की बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद
कुछ दुकानदारों के द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रतिबंधित वस्तुओं की
बिक्री कर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है । थाना मगरलोड को
सूचना मिली कि ग्राम कमरौद निवासी कोमल साहू अपने किराना दुकान में वर्तमान
में प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त वस्तु रखकर बिक्री कर रहा है। थाना प्रभारी
मगरलोड द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर निर्देशानुसार अपने
स्टाफ के साथ मौके पर जाकर तस्दीक करने पर प्राप्त सूचना सही पाया गया।
ग्राम कमरौद निवासी कोमल साहू अपने किराना दुकान में प्रतिबंधित तंबाखू
युक्त वस्तु रखें मिला जिसके कब्जे से मंदिर छाप गुड़ाखु का 09 पैकेट
प्रत्येक में 36 नग डिब्बी कुल 324 नग डिब्बी कीमती 14850रुपये, पान पसंद
का 42 पैकेट प्रत्येक में 55 नग पाऊच कुल 2310 नग पाऊच कीमती 4620रुपये,
सुहाना पसंद का 33 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 55 नग पाऊच कुल 1815 नग पाऊच
कीमती 3630रुपये, जुमला कीमती 23100रूपये का तम्बाखूयुक्त सामान गवाहों के
समक्ष जब्त कर आरोपी कोमल साहू पिता केशाराम साहू उम्र 48 वर्ष निवासी
कमरौद थाना मगरलोड का कृत्य जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करते
हुए मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा कारित करना पाए जाने से
धारा 188 भादवि एवं सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20,
21 के तहत थाना मगरलोड में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर
ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही
में उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक खोमेंद्र भारद्वाज, गणेश साहू, सहायक
आरक्षक शेखर कुंजाम की मुख्य भूमिका रही है ।
इसी तरह धमतरी व आसपास भी 11 दुकानों का निरिक्षण संयुक्त जाँच दाल ने किया ।जिसमे मदन किराना स्टोर्स बांसपारा ,सत्यानंद आत्माराम किराना स्टोर्स,पुनीत बेकरी रिसाईपारा ,अश्वनी शर्मा के दुकानों में नियमो का अलंघन करते पाए जाने पर 3500 जुर्माना लगाया गया ।कार्यवाही में खाद्य निरीक्षक नरेश पिपरे सहित अन्य शामिल थे ।
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