अन्य वार्डों के निवासियों का कंटेनमेंट जोन में प्रवेश वर्जित,सिहावा रोड की दुकानों का समय निर्धारित



धमतरी 30 मई 2020। गत 25 मई को धमतरी शहर के बठेना वार्ड एवं स्टेशनपारा में कोरोना वायरस से दो व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इसके मद्देनजर बठेना वार्ड, स्टेशनपारा, वल्लभभाई पटेल वार्ड, सुन्दरगंज वार्ड, औद्योगिक वार्ड तथा अधारी नवागांव को कन्टेनमेंट जोन और धमतरी विकासखण्ड के ग्राम खपरी एवं भानपुरी को बफर जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य द्वारा कंटेनमेंट जोन कीे दुकानों को खोलने का समय सुबह 07 से दोपहर 12 बजे तक किया गया है, जिसमें किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, गैस एजेंसी  को गुमाश्ता एक्ट का पालन करते हुए खोलने की छूट दी गई है। ज्ञात हो कि कंटेनमेंट जोन में अन्य वार्डों के निवासियों का प्रवेश वर्जित होगा। अतः उक्त जोन के निवासियों का यदि कंटेनमेंट जोन में किराना दुकान, मेडिकल अथवा गैस एजेंसी है, तो वे उसे निर्धारित समय पर खोल सकते हैं। इसी तरह सिहावा चौक  से जालमपुर चौक  तक के सड़कों के दोनों तरफ के किराना और मेडिकल स्टोर्स को भी सुबह 07 से दोपहर 12 बजे तक खोलने का समय तय किया गया है। यही आदेश बफर जोन ग्राम पंचायत खपरी एवं ग्राम पंचायत भानपुरी में भी लागू होगा। 

ग्राम पंचायत कुकरेल को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन
ग्राम पंचायत कुकरेल में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति पाए जाने की वजह से नगरी विकासखण्ड के उप तहसील कुकरेल स्थित ग्राम पंचायत कुकरेल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।ग्राम पंचायत कुकरेल में किराना दुकान, मेडिकल स्टोर्स, खाद-बीज की दुकानें सुबह 07 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी । इस ग्राम पंचायत में शेष सारी गतिविधियां बंद रहेंगी और हाईवे को छोड़कर किसी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी।

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