उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कोर्ट के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी



धमतरी।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा  18 मई से जिला तथा तालुका कोर्ट के संचालन हेतु एडवाइजरी जारी की गई है ।इसके संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी ने सभी न्यायिक अधिकारियों अधिवक्ता संघ एवं न्यायालयीन कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किया है ।जिसके अनुसार सत्र न्यायालय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और मजिस्ट्रेट एवं तालुका न्यायालय दोपहर 2 से 5  तक संचालित की जाएगी ।उक्त अवधि के दौरान 5 साल पुराने प्रकरण एवं नए प्रकरण तथा अति आवश्यक कार्यों का संपादन कम से कम कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा ।आरोपी एवं पक्षकारों की आवश्यकता है उन्हीं पक्षकारों को आहूत किया जाए ।
 
सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक रूप से मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें ।पक्षकार एवं अधिवक्ताओं से भी आपसी दूरी बनाए रखने का कहा गया है ।जिला सत्र न्यायाधीश के दिशा निर्देश पर न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु अधिवक्ता, कर्मचारियों एवं पक्षकारों के लिए एक गेट निर्धारित किया गया है जहां हाथ धुलाई एवं थर्मल स्कैनिंग पश्चात न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है ।इसके पूर्व न्यायालय परिसर, अधिवक्ताओं के चेंबर आदि जगहों को सेनिटाइज कराया गया।
 

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