धमतरी 21 मई 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए लाॅकडाउन अवधि में अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी अब अपने-अपने जिलों में वापस लौटकर आ रहे हैं। इन प्रवासियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाईन सेंटर में रखा जाना है, इसके लिए जिले में भी क्वारंटाईन सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों, सरपंचों को ग्राम पंचायतों में बने इन क्वारंटाईन सेंटर की माॅनिटरिंग करने और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में सूचित करने कहा है।
कलेक्टर ने कहा है कि कोई मजदूर अथवा व्यक्ति अन्य प्रदेश से आकर गांव में प्रवेश करता है, तो उसके पहले उसे अपने आने की जानकारी तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07722-232249 में देनी होगी। स्पष्ट रूप से कलेक्टर ने कहा है कि जिले के क्वारंटाईन सेंटरों में प्रवासियों के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न एवं दोना पत्तल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही यहां खाना बनाने के लिए समूह अथवा लोगों का चिन्हांकन कर लिया जाए, जिससे समय-समय पर प्रवासियों को खाना उपलब्ध कराया जा सके। साफ तौर पर कहा गया है कि क्वारंटाईन सेंटर में खाना देने के लिए कोई भी कर्मचारी अंदर प्रवेश नहीं करे और वहां रहने वाले प्रवासियों को एक साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सेंटर में पर्याप्त मात्रा में जलाऊ लकड़ी और लाईट, पंखे एवं अन्य कार्य के लिए बिजली की उपलब्धता हो। साथ ही महिला एवं पुरूषों के रहने के लिए अलग-अलग भवन, नहाने एवं शौचालय के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बाल्टी, मग, साबून, गद्दा, चादर, तकिया इत्यादि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जाए।
जिला दण्डाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित् करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि क्वारंटाईन सेंटर में रहने वाले प्रवासी किसी भी स्थिति में खुले हैण्डपम्प एवं तालाब में नहीं जाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि नहीं करें। क्वारंटाईन सेंटर के पीछे एक बड़े गड्ढे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें प्रवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोना-पत्तल एवं अन्य सामग्रियों को सोडियम हाइपोक्लोराइट एवं ब्लीचिंग पाउडर के साॅल्यूशन में एक घंटे भिगोकर नियमानुसार निपटारा किया जा सके। ग्राम पंचायतों के क्वारंटाईन केन्द्रों में सारी आवश्यक व्यवस्थाएं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाए।
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