बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी छुपाई तो होगी एफआईआर



क्वारंटाईन सेंटर में नियमों का कड़ाई से पालन करने कलेक्टर रजत बंसल ने दिए निर्देश


धमतरी 19 मई 2020। नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों से जिले में वापस आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाईन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। क्वारंटाईन सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रजत बंसल ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। इसके तहत क्वारंटाईन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों को फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ धुलाई एवं अनिवार्य रूप से परिसर की साफ-सफाई बनाए रखने की हिदायत दी गई है।
गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जिले में धारा 144 प्रभावशील है। इसके मद्देनजर क्वारंटाईन सेंटर के बैरिकेटिंग एवं चूनालाइन के बाहर जाने, रिश्तेदार एवं बाहरी व्यक्तियों से भोजन, नाश्ता मंगाना एवं उपयोग करना, सेंटर में नशापान करना एवं ताश खेलने की मनाही है। कलेक्टर ने बताया कि क्वारंटाईन सेंटर बदलने, शिफ्ट करने, नियत समय से पहले छोड़ने, मनपसंद खाना के लिए ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारियों पर अपने प्रभाव का उपयोग करना अपराध की श्रेणी में आता है। अतः ऐसा किए जाने पर सी.आर.पी.सी. की धारा 1973 एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एफ.आई.आर. एवं जुर्माना का प्रावधान है।

कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी के द्वारा बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी छुपाई जाती है अथवा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उनके विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। उन्होंने धमतरी स्थित पेड क्वारंटाईन सेंटर सहित जिले के सभी क्वारंटाईन सेंटरों में दिशा-निर्देश संबंधी सूचना के पोस्टर चिपकाना सुनिश्चित् करने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए हैं। 

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