सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर दी जाएगी सुविधा
धमतरी, 04 मई 2020/ अब जिले के उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के होटल, रेस्टोरेंट के जरिए होम डिलीवरी की सशर्त सुविधा दी जाएगी। होटल संचालक ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क न करके डिलीवरी ब्वाॅय के माध्यम से खाद्य सामग्री घर तक पहुंचाई जाएगी। इसमें खाद्य विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सुबह 07 से दोपहर 03 बजे के बीच खाद्य पदार्थ के घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के होटल/रेस्टोरेंट के मालिक अथवा प्रबंधक खाद्य सामग्री तैयार करते वक्त शटर/दरवाजा बंद रखेंगे तथा किसी भी स्थिति में खाद्य पदार्थों को सीधे ग्राहकों को नहीं बेच सकेंगे। साथ ही बिना गुमास्ता लाइसेंस के कोई भी होटल/रेस्टोरेंट संचालक अथवा प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की होम डिलीवरी नहीं कराई जा सकेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि होटल/रेस्टोरेंट का दूरभाष नंबर तथा डिलीवरी ब्वाॅय का भी मोबाईल नंबर चस्पा होना चाहिए। होम डिलीवरी नंबर पर उपभोक्ता फोन कर अपना खाद्य पदार्थ आॅर्डर कर सकेंगे। डिलीवरी ब्वाॅय के पास सेनेटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है साथ ही उसे मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार खाद्य पदार्थों को तैयार करने में उचित साफ-सफाई तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। होटल/रेस्टोरेंट के संचालक/ प्रबंधकों का यह दायित्व होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त खाद्य विभाग, केन्द्रीय, राज्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधान भी इस दौरान लागू होंगे। उक्त निर्देश ठेला, रेहड़ी इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
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