चौकी बिरेझर पुलिस की कार्यवाही
धमतरी 22/05/2020। चौकी बिरेझर थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत ग्राम की
एक नाबालिग बालिका के 18 मई की रात्रि घर से बिना बताए कहीं
चले जाने तथा उसके परिवार वालों द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात
व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करने की
रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 238/20 धारा 363 भादवि
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अपराध की सूचना मिलने
पर पुलिस अधीक्षक धमतरी ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की
तत्काल पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने चौकी प्रभारी बिरेझर उपनिरीक्षक
शांता लकडा को निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मनीषा ठाकुर रावटे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद रश्मिकांत
मिश्र के मार्गदर्शन में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश
किया जा रहा था कि पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम भैसबोड़ निवासी
रमेश साहू पिता सुकालू साहू के द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को बहला-फुसला
कर, शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले गया है, जिस पर शुक्रवार तड़के पुलिस
टीम के द्वारा उसके घर में दबिश देने पर अपहृत नाबालिग बालिका उसके घर पर
मिली जिसे बरामद कर पूछताछ किया गया जिसके द्वारा बताया गया कि रमेश साहू
उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दो दिन रायपुर
में रखा व मना करने पर भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया फिर अपने घर मे
लाकर पुनः दैहिक शोषण किया। पीड़िता के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर
मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम की धारा 4 जोड़ते हुए आरोपी रमेश साहू पिता सुकालू साहू उम्र 23
वर्ष निवासी ग्राम भैसबोड़ चौकी बिरेझर थाना कुरूद जिला धमतरी को विधिवत
गिरफ्तार न्यायालय में पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर लिया गया । वैधानिक कार्यवाही करते हुए दस्तयाब की गई नाबालिग बालिका को
उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।
इस प्रकार चौकी प्रभारी बिरेझर उपनिरीक्षक शांता लकडा के
नेतृत्व में बिरेझर पुलिस टीम के द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को 03 दिन के अंदर आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी रमेश साहू को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई ।
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