धमतरी। वायरस के फैलते संक्रमण की रोकथाम हेतु विभिन्न
स्थानों को चिन्हांकित कर क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहर से
आने वाले प्रवासी व्यक्तियों को निर्धारित समय अवधि तक क्वारेंटाइन किया
जाना आवश्यक है। इसी सिलसिले में दिनांक 23 मई की सुबह 7:00 बजे थाना कुरुद
अंतर्गत ग्राम कुर्रा में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में बाहर से आए
प्रवासी व्यक्तियों को ठहरने की व्यवस्था करते हुए तहसीलदार कुरूद के
द्वारा प्रवासी व्यक्तियों को सेंटर ले जाने
पर कुर्रा के करीब 15 ग्रामवासियों ने प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन
करते हुए प्रवासी व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर में रोकने से
विरोध किया। जिन्हें काफी समझाने का प्रयास किया गया, फिर भी ये लोग नहीं
माने।
ग्रामवासियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं भादवि की धारा 188 का उल्लंघन करते पाए जाने पर तहसीलदार कुरूद के लिखित रिपोर्ट पर ग्राम कुर्रा के नामजद ग्रामवासियों के विरुद्ध थाना कुरुद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गवाहों के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ग्राम कुर्रा के रामाधार यादव पिता स्वर्गीय इंदल यादव उम्र 65 वर्ष, जमाल खान पिता कासम खान उम्र 54 वर्ष, .हेमलाल साहू पिता बहुर सिंह उम्र 50 वर्ष ,.राजकुमार बैस पिता मनहरण लाल बैस उम्र 54 वर्ष, दीपक साहू पिता तुकाराम साहू उम्र 59 वर्ष, ज्ञानेश्वर बैस पिता हुलास सिंह उम्र 53 वर्ष, अजब सिंह कवर पिता सुंदर सिंह उम्र 49 वर्ष ,08.नरेश पटेल पिता स्वर्गीय खम्मन लाल पटेल उम्र 50 वर्ष ,अर्जन पटेल पिता खम्मन लाल पटेल उम्र 55 वर्ष, थनवार यादव पिता स्वर्गीय विशाल यादव उम्र 55 वर्ष,.घासीराम बैस पिता स्वर्गीय धनउ राम उम्र 61 वर्ष, सुग्रीव कुमार कवर पिता विश्राम कवर उम्र 41 वर्ष,संतोष यादव पिता चंदैया यादव उम्र 40 वर्ष ,दुबराज कवर पिता मंगलू राम कवर उम्र 35 वर्ष,घनश्याम कवर पिता रोहित राम कवर उम्र 35 वर्ष को शासन/प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए विरोध करना पाए जाने पर आज 15 जून को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालयमें न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया। |
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