अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम सरसोंपुरी का मामला
भूपेंद्र साहू ,ब्यूरो
धमतरी अर्जुनी
थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरसों परी में दूसरे की जमीन को अपना बताकर
सौदा कर लेने के बाद 75000रु बयाना भी ले लिया ।जब बात रजिस्ट्री करने की आई
तो पता चला कि वह जमीन किसी अन्य के नाम पर है आखिरकार प्रार्थी की शिकायत
पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।प्रार्थी
गोविंद देवांगन पिता स्व.आसकरण देवांगन उम्र 44 वर्ष ग्राम खोरपा थाना
अभनपुर जिला रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सुकृत दास पिता स्व.
हीरालाल साहू ने ग्राम सरसोपुरी स्थित जमीन जिसका ख.न. 394 (पुराना खसरा नं
284/1, 298/2 रकबा 3.89 हे.) एवं 396 (पुराना खसरा नं 298/1 रकबा 4.05
हे.) रकबा नं क्रमश: 3.89 हे., 4.05 हे. है जो कि धमतरी कुरूद मार्ग
सरसोपुरी के पास स्थित है जिसको सुकृत दास एवं उसके पुत्र संजय साहू ने
अपना होना बताकर मुझे ग्राम सरसोपुरी में बुलाकर उक्त भूमि को 28/10/2019
को मुझे मौके पर दिखा कर अपना होना बताकर उक्त खसरे की कृषि भूमि जो 19
एकड़ 85 डिसमिल को जुमला कीमती 2,52,00,000 रूपये (दो करोड़ बावन लाख रूपये
चुकता) में सौदा कर लिखित में विक्रय ईकरारनामा तैयार कर बतौर बयाना
75,000 रूपये (पछत्तर हजार रूपये) नगद मेरे से ले लिए थे।
बाद में सुकृत
दास एवं संजय साहू के द्वारा मौके पर दिखाकर बयाना के रूप में लिये गये
भूमि का पता किया तो उक्त जमीन आज की तारीख में कबीर निर्णय मंदिर
बुरहानपुर नागझिरी (म.प्र.) ट्रस्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है
सुकृत दास के नाम पर नहीं है फिर भी उसने यह जानते हुए भी कि भूमि उसकी
नहीं है फिर भी सुकृत दास ने 13/11/2019 को लिखित में फर्जी विक्रय
इकरारनामा तैयार कर मुझसे 75000. रू. धोखा देकर प्राप्त कर अवैध रूप से लाभ
प्राप्त किया है । सुकृत दास के इस कृत्य में उसका बेटा संजय कुमार साहू
भी संलिप्त है ।
विवेचक लल्ला सिंह राजपुत ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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