शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए होगी कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि


 

 तीन सदस्यीय दल होगा गठित  कलेक्टर ने सीएमएचओ को दल गठन के दिए निर्देश


धमतरी 18 जून 2020। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रख धमतरी जिले के कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि/अंतिम क्रियाकर्म के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जय प्रकाश मौर्य ने तीन सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं। ज्ञात हो कि टीम द्वारा कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के पार्थिव देह (शव) को शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए उनके परिजनों तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (नायब तहसीलदार) की उपस्थिति में नजदीकी श्मशान घाट में अंत्येष्टि की कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया है कि धमतरी जिले के बाहर एम्स रायपुर में जिले के किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वहां के स्थानीय प्रशासन से समन्वय किया जाएगा। तीन सदस्यीय गठित दल को संबंधित स्थान पर भेजकर शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुए संक्रमित मृत व्यक्ति के पार्थिव देह को उनके परिजनों तथा एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (नायब तहसीलदार) की उपस्थिति में रायपुर में ही नजदीकी श्मशान घाट में अंत्येष्टि की कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को नहीं सौंपना है।अभी धमतरी निवासी व्यक्ति की मौत के बाद रायपुर में अंत्येष्टिके लिए 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया था।

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