अपहृत नाबालिग बालिका विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से की गई बरामद
धमतरी। नाबालिग बालिका का अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म वाले नाबालिग छात्र पर कार्यवाही की गई है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 28 जून की शाम को प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को
ग्राम कोचवाही निवासी पूर्व परिचित का लड़का बहला-फुसलाकर, शादी का
प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया, जिसके घर जाकर पता करने पर नाबालिग
बालिका उसके घर में थी किंतु लड़के के माता-पिता द्वारा अपने लड़के का बचाव
करते हुए तुम्हारी लड़की बालिग है, कहकर धमकी-चमकी देते हुए मिलने नहीं
दिया गया, जिसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते
हुए लिखित रिपोर्ट करने पर विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध धारा 363 भादवि
के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपहृत नाबालिग बालिका की बरामदगी हेतु थाना स्तर पर टीम
तैयार कर रवाना किया गया। उक्त टीम द्वारा प्रार्थी के साथ उसके बताए
अनुसार ग्राम कोचवाही जाकर संदेही के घर में दबिश दिये, तो प्रार्थी की
नाबालिग पुत्री उस घर पर मिली, जिसे बरामद कर पूछताछ किया गया जिसने बताया
कि उसके परिचित हम उम्र लड़के ने उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर
अपने साथ भगाकर अपने घर लाकर रखा व मना करने पर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती
कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया। पीड़िता के कथन एवं उपलब्ध
साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए विधि विरुद्ध बालक को
अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया ।
थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भावेश गौतम के निर्देश में
उपनिरीक्षक एस.आर. नायक, प्रधान आरक्षक मधुलिका टिकारिया द्वारा अपहृत
नाबालिग बालिका को 24घंटे के भीतर विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से बरामद कर
वैधानिक कार्यवाही की गई ।
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