जिले की शराब दुकानें अब शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी



 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी


धमतरी 22 जुलाई 2020। नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने तथा संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने जिले की समस्त मदिरा दुकानों को शाम 6.00 बजे बन्द करने का आदेश जारी किया है।जिले की मदिरा दुकानों का संचालन अब सुबह 8 बजे से सायं छह बजे के मध्य होगा।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए धमतरी के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसी सिलसिले में शराब दुकानों पर भी यह निर्णय लिया गया।

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