धमतरी 30 जुलाई 2020। जिले के विभिन्न स्थानों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के रिकवरी हो जाने एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग तथा कम्युनिटी सर्वे पर संक्रमित लक्षण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने उक्त स्थानों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किए हंै। इनमें मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम भैंसमुंडी के वार्ड क्रमांक-08, ग्राम सेन्हाभाठा मेघा के वार्ड क्र. 17 शारदा चैक, नगर पंचायत मगरलोड के थाना कालोनी एवं वार्ड क्रमांक-02 को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। इसी तरह धमतरी विकासखण्ड के ग्राम धौराभाठा ठाकुर देव चैक, ग्राम भटगांव के तालाब पारा एवं शीतला पारा, नगरपालिक निगम धमतरी के संतलहरी नगर एवं लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने रत्नाबांधा रोड, नेहरू गार्डन के पास तथा आमातालाब रोड एकता नगर स्थित श्री पुरूषोत्तम पाण्डे (डिप्टी रेंजर) के मकान से लेकर श्रीमती सरिता चंदेल (मितानिन) के घर तक कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। नगरी विकासखण्ड के ग्राम मोदे, ग्राम छिपली के गांधी चैक वार्ड क्रमांक-13, ग्राम कसपुर बीचपारा वार्ड क्र. 06 एवं कमार पारा तथा कुरूद तहसील के ग्राम भाठापारा कमरौद को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने जिले के कुरूद विकासखण्ड के उप तहसील भखारा के ग्राम सेमरा में कोरोना संक्रमण के एक धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कोरोना वायरस के फैलाव तथा रोकथाम को ध्यान में रखते हुए ग्राम सेमरा के कुम्हार पारा चैक से लेकर पंकज सिन्हा के मकान तक (उत्तर में चन्द्रकुमार निषाद का घर, दक्षिण में गिरधारी ध्रुव का घर, पूर्व में रामायण दास कोटवार का घर, पश्चिम में सहदेव निषाद का घर) कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्रांतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन का कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहाएगा। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी।
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