थाना सिहावा पुलिस की कार्यवाही
धमतरी।नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है । 30 जून को प्रार्थीया थाना सिहावा आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह फरवरी वर्ष 2018 में अपनी सहेली से मिलने उसके घर बेलरगांव गई थी किंतु घर पर सहेली व उसके माता-पिता नहीं मिले, उसका भाई सत्यनारायण बंजारे मिला जिसके द्वारा इंतजार करने बोलने पर उसके घर में अपनी सहेली के आने का इंतजार कर रही थी कि सुनेपन का फायदा उठाकर सत्यनारायण बंजारे उसका हाथ-बांह पकड़कर जबरदस्ती कमरे अंदर ले जाकर उसके मना करने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो बनाया हूं वायरल कर बदनाम करने की धमकी दिया, बदनामी के डर से उक्त घटना के बारे में अपने घरवालों को नहीं बताई जिसका फायदा उठाकर आरोपी सत्यनारायण बंजारे डरा धमकाकर वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर अब तक कई बार शारीरिक संबंध बनाकर लगातार दैहिक शोषण किया । प्रार्थीया की रिपोर्ट पर आरोपी सत्यनारायण बंजारे के विरुद्ध धारा 376, 506 भादवी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गंभीर अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बीपी राजभानु को मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी नीतिश ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहावा संतोष कुमार मिश्रा ने टीम भेजकर आरोपी सत्यनारायण बंजारे के सकुनत में दबिश दी किंतु आरोपी नहीं मिला।
इसी दरमियान आरोपी सत्यनारायण बंजारे के अपने घर आने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सिहावा ने तत्काल अन्य पुलिस स्टाफ के साथ आरोपी के घर की घेराबंदी करते हुए दबिश दी, जिस पर सत्यनारायण बंजारे उपस्थित मिला जिसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया। आरोपी सत्यनारायण बंजारे ने पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर प्रयुक्त मोबाइल को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त करते हुए आरोपी सत्यनारायण बंजारे 20 वर्ष पिता श्याम कुमार बंजारे बेलरगांव थाना सिहावा जिला धमतरी का कृत्य अपराध धारा 12, 14 पाक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट की धारा 67, 67क, 67ख की परिधि अंतर्गत पाए जाने से उक्त धारा जोड़ी जाकर विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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