कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए निर्देश
धमतरी 21 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऐपिडेमिक एक्ट 1897 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निर्देश जारी दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनका संचालन 24×7 होता है, ऐसी औद्योगिक इकाईयों का संचालन पूर्ववत रहेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को कार्य में आवागमन की सुविधा पूर्ववत रहेगी।
गुमाश्ता एक्ट के तहत सभी नियम/निर्वघन पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश केवल जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालय पूर्ववत खुले रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि समस्त कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों में मास्क, सेनिटाईजेशन, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा, उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड/शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
एफ.एल.3, होटल हरियाली रेस्टोरेंट, बार, एफ.एल.4-क, बार रूम इत्यादि 02 अगस्त तक रहेंगे बंद
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से धमतरी जिले के एफ.एल.3 होटल, हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार तथा एफ.एल. 4-क, द रायले रिम्मीज सोशल क्लब में स्थित बार रूम, स्टाॅक रूम और मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी दो अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्ताशय के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन का क्या प्राइज़ है
जवाब देंहटाएंएक टिप्पणी भेजें