कलेक्टर ने जमीन खरीदते समय प्राधिकृत अधिकारियों से जांच कराने की अपील की


 कहा- भूमि क्रय करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वह अवैध प्लॉटिंग का हिस्सा तो नहीं?

धमतरी 24 जुलाई 2020। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नगरीय क्षेत्रों एवं सीमाओं में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग को देखते हुए  भूखंड क्रेताओं से संबंधित प्लॉट खरीदते समय सक्षम अधिकारी से उपयुक्त जांच करवाने तथा यह पूरी तरह से सुनिश्चित करने की अपील की है कि वह अवैध प्लॉटिंग का हिस्सा तो नहीं है।
       अपील में कलेक्टर ने कहा है कि नगरीय क्षेत्र एवं नगर की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग एक अवैधानिक कृत्य है इसलिए ऐसी कालोनियों में सड़क, नाली आदि का प्रावधान नहीं होता जिसके कारण भविष्य में ऐसे अवैध अविकसित कालोनियों में जलभराव साफ-सफाई तथा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं।
 
 उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने नागरिकों तथा भूमि क्रेताओं से अपील की है कि  यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि क्रय की जा रही भूमि अवैध कॉलोनी का हिस्सा तो नहीं है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी) से इसकी जांच कराई जा सकती है। जांच के उपरांत ऐसी कालोनियों की खरीदी- बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे भूमि स्वामी जिनके द्वारा पूर्व में अवैध कालोनियों में भूमि क्रय की जा चुकी है उनके स्वत्व पर कोई विपरीत असर नहीं होगा, परंतु ऐसे भूमि स्वामियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अपील में कलेक्टर ने आगे कहा है कि भूमि क्रय करते समय इन तथ्यों से भली भांति अवगत हो कि क्रय की गई भूमि अवैध प्लाटिंग अथवा कॉलोनी का हिस्सा तो नहीं है।
 

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