पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले शराब तस्करो की जमानत याचिका खारिज


अमरपाटन। अवेध शराब पकडे गई पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले शराब तस्करो की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन रेखा मरकाम की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से दोनो मामलो में एडीपीओ अजय सिंह ने पक्ष रखा।

सहायक अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 19 जुलाई  को उपनिरीक्षक सोमेन्दुदत्ता ने   जकीरा टोला के तिराहे पर बाणसागर नहर रोड से आ रही सफेद रंग की मोटर साइकिल को रोका। मोटर साइकल में दिलीप जायसवाल उर्फ भोले और राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बब्बर पिता मंगल प्रसाद जायसवाल निवासी जकीरा टोला हिनैती रामनगर बैठे थे आरोपियो के कब्जे से 6 पेटी कुल 54 लीटर शराब और लाल सफेद रंग की अपाचे मोटर साइकिल जब्त की गई। आरोपियो के खिलाफ आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार किया।

पुलिस बल के साथ मारपीट का मामला
सहायक अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक सोमेन्दुदत्ता ने पुलिस चौकी हिनैती मे रिपोर्ट किया कि 19 जुलाई को जब वह अपनी पार्टी के साथ शराब जप्त कर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में आरोपियो ने कार्यवाही के विरोध में 3 बजे हमला कर दिया। मारपीट से आरक्षक रामसुरेश यादव के दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई। सूचना पर रामनगर थाना पुलिस का बल मौके में पहुचा और घायलो को हस्पिटल में भर्ती कराया। प्रकरण दर्ज कर आरोपी दिलीप जायसवाल, राजेश कुमार जायसवाल, रवि कुमार जायसवाल पिता बृजवासी जायसवाल 20 वर्ष, मंगल प्रसाद जायसवाल पिता रघुवीर प्रसाद जायसवाल 50 वर्ष और सुखेन्द्र कुमार वैश पिता गंगा प्रसाद वैश 18 वर्ष निवासी अमदरा टोला थाना हिनैती रामनगर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। दोनो मामलो में प्रस्तुत जमासनत आवेदन को अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।

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