कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर नागझिरी( मध्य प्रदेश) ट्रस्ट के नाम के पर दर्ज भुमि को अपना बताकर किया था सौदा
एसपी बीपी राजभानू एवं एएसपी मनीषा ठाकुर के निर्देशन पर अर्जुनी पुलिस की कार्यवाही
धमतरी।
प्रार्थी गोविंद देवांगन पिता स्व आशकरण देवांगन ग्राम खोरपा को सुकृत दास
एवं संजय साहू ने षड्यंत्र कर दूसरे की भूमि को अपना होना बताकर फर्जी
इकरारनामा तैयार कर धोखा देकर 75000रु लेने के मामले में अर्जुनी
पुलिस ने आरोपियों को 420, 467,468, 471 120 बी भादवि के तहत गिरफ़्तार कर
लिया है।
मामला
कुछ इस प्रकार है धमतरी कुरूद मार्ग पर सरसों पुरी के पास स्थित जमीन को
सुकृत दास एवं उसके पुत्र संजय साहू ने अपना होना बताकर खोरपा निवासी
गोविंद देवांगन को ग्राम सरसोपुरी बुलाकर उक्त भूमि को 28-10-2019 को मौके
पर दिखा कर अपना होना बताया।उस उक्त 19 एकड़ 50 डिसमिल को दो करोड़ बावन लाख
रु में लिखित रूप में सौदा तय कर गोविंद से पचहत्तर हजार रूपये नगद लिया।
जब उक्त जमीन को पता किया गया तो जमीन कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर
नागझिरी( मध्य प्रदेश) ट्रस्ट के नाम में राजस्व रिकार्ड में दर्ज निकला न
कि सुकृत दास के नाम पर । फिर भी उसने यह जानते हुए कि भूमि उसकी नहीं है
उसके बाद भी सुकृत दास दिनांक 13/11/2019 को लिखित में फर्जी इकरारनामा
तैयार कर गोविंद से 75000/- बयाना लेकर धोखाधड़ी से अवैध रूप से प्राप्त
किया गया।
सूचना पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर को मिलने पर थाना प्रभारी अर्जुनी
कार्यवाही करने निर्देशित किया गया ।आरोपी संजय साहू पिता सुकृत को
गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं
दुसरे आरोपी के गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना किया गया है ।
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