धमतरी 14 अक्टूबर 2020। वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने मदिरा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग पर पाबन्दी लगायी गयी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य द्वारा आदेश जारी कर मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास और पानी पाउच के विक्रय तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
उक्त आदेश के पालन में कुरूद शराब दुकान के आसपास अवैध चखना ठेलों के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर आबकारी दल द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए छह ठेलों व खोमचों को हटाया गया। दुकान परिसर में खोमचे का संचालन करते पाये जाने पर धीरू पिता संतलाल भोंसले के विरुद्ध धारा 36(ग) के तहत मामला पंजीबद्ध कर मौके पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी बल द्वारा सतत् गश्त कर मदिरा दुकान के आसपास निगरानी रखी जा रही है। चालू वर्ष में शराबखोरी के अब तक कुल 86 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं।
एक टिप्पणी भेजें