निजी व्यक्ति को नहीं की जायेगी राशन दुकानआबंटित

                             

            समय-सीमा में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः आवेदन आमंत्रित


गरियाबंद
शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के युक्तीयुक्तकरण के तहत गरियाबंद अनुविभाग में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु गरियाबंद विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों नागाबुडा, बेंदकुरा, सढौली, पारागांव, कोसमबुडा, पण्डरीपानी, तवरबाहरा, बिन्द्रानवागढ़, बेगरपाला, सिकासार, पतोरादादर, मरदाकला, बारूला, पीपरछेड़ी, मौहाभाठा, लोहारी, लिटीपारा, पोटिया, तेंदुबाय, कोसमी, दशपुर, रावनडिग्गी, दर्रीपारा, मैनपुर, कोचवाय, बेहराबुडा, हरदी, मालगाँव, मजरकट्टा, नहरगाँव, कौंदकेरा, बारूका, पाथरमोंहदा, कोकडी, आमदी म, घुटकुनवापारा, कस, कोदोबत्तर, चिखली में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु महिला स्वसहायता समूह, ग्राम पंचायत, वन सेवा सहकारी समिति एवं उपभोक्ता भण्डार से निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसमें से केवल बिन्द्रानवागढ़, बारूला, पीपरछेडी, दर्रापारा, मैनपुर, बेहराबुडा, नहरगॉव, कौन्दकेरा, बारुका, आमदी म हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। शेष विज्ञापित दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण धवलपुरडीह, नागाबुडा, बेन्दकुरा, सढौली, पारागाँव, कोसमबुडा, पण्डरीपानी, तवरबाहरा, बेगरपाला, सिकासार, पतोरादादर, मरदाकला. मौहाभाठा, लोहरी, लिटीपारा, पोटिया, तेंदुबाय, कोसमी, दशपुर रावनडिग्गी, कोचबाय, हरदी, मालगाँव, मजरकट्टा, पाथरमोंहदा, कोकडी, घुटकुनयापारा, कस, कोदोबत्तर, चिखली हेतु पुनः विज्ञापन जारी कर स्थानीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, वन सेवा सहकारी समिति एवं उपभोक्ता भण्डार से निर्धारित प्रारूप में पुनः आवेदन 30 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।

 अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद राजस्व  भूपेन्द्र साहू ने बताया कि निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप पूर्ण रूप से भरकर एवं चाही गई दस्तावेज का सत्य प्रतिलिपि जमा करना होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन ऐसे स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, अन्य सहकारी समिति, राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट उपक्रम को किया जायेगा, जिनका पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। साथ ही समिति का बचत बैंक खाता संचालन, छः माह का लेन-देन का विवरण तथा सहमति संबंधी प्रस्ताव संलग्न हो। राशन दुकान निजी व्यक्ति को आबंटित नहीं की जायेगी।

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