गरियाबंद। जिले के सिर्रीखुर्द गांव में बाल विवाह का मामला सामने आया। जिसकी सूचना पर महिला एवं बाल संरक्षण विभाग ने मौके पर पहुँचकर परिजनों को समझाईस दे कर शादी रुकवाई। कानूनन तौर पर विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। लेकिन यहां लड़के की उम्र 19 वर्ष थी। अधिकारियों ने परिजनों को हिदायत दी कि 21 वर्ष की आयु पश्चात ही लड़के का विवाह करें।
मिली जानकारी के अनुसार सिर्रीखुर्द गांव में एक परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम था। बारात निकलने ही वाली थी। लेकिन अचानक जिला बाल संरक्षण समिति टीम के पहुंचते ही परिजन घबरा गए। जिला महिला व बाल विकास विभाग ने शादी के सबंध में मिली जानकारी की बात करते हुए दूल्हे के उम्र की जानकारी मांगी। जिस पर उसकी उम्र 19 वर्ष 10 माह 6 दिन पाई गई। जिसके बाद परिजनों को नियम की जानकारी दे कर विवाह रुकवा दिया गया।
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