थाना सिहावा पुलिस की कार्यवाही
धमतरी। थाना सिहावा क्षेत्रांतर्गत ग्राम की एक नाबालिग बालिका 6 दिसंबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। घर वापस नहीं आने पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए थाना सिहावा में रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानूके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी नीतिश ठाकुर के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान अपहृत नाबालिग बालिका के घर वापस आने की सूचना पर उसे दस्तयाब किया गया। पूछताछ कर उसके परिजनों के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कथन कराया गया। अपहृत नाबालिग बालिका ने अपने कथन में बताया कि कांकेर के ग्राम झलियामारी निवासी संपत मंडावी उसे बहला-फुसलाकर शादी करने व पत्नि बनाकर रखने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले आया और मना करने के बावजूद बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया।
विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376, 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी संपत मंडावी पिता गाडाराय मंडावी उम्र 21 वर्ष झलियामारी थाना नरहरपुर जिला कांकेर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
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