कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ो रुपए की धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी खैरागढ़ से गिरफ्तार

 

 पूर्व में एक आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी


धमतरी। प्रार्थी गोविंद देवांगन निवासी ग्राम खोरपा थाना अभनपुर जिला रायपुर ने थाना अर्जुनी में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सुकृत दास साहू पिता स्व. हीरालाल साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू पिता सुकृत दास साहू  द्वारा थाना अर्जुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरसोपुरी स्थित जमीन कुल रकबा 19 एकड़ 50 डिसमिल भूमि को दिनांक 28/10/2019 को अपना होना बताकर कुल दो करोड़ बावन लाख रुपए में विक्रय करने हेतु सौदा तय किया तथा 16/11/2019 को लिखित विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर बतौर बयाना 75000रु नगद लिया। प्रार्थी द्वारा पता करने पर उक्त जमीन कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर नागझिरी मध्य प्रदेश ट्रस्ट के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया गया। इस प्रकार आरोपियों ने फर्जी विक्रयनामा तैयार कर धोखाधड़ी से उक्त रकम प्राप्त किया। उक्त रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में आरोपी सुकृत दास साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 238/20 दिनांक धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।


  पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु के निर्देश और एएसपी मनीषा ठाकुर  के मार्गदर्शन में आरोपी संजय साहू को 8 सितंबर को  गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सुकृत दास साहू  लगातार फरार था जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी।


   पुलिस अधीक्षक  ने थाना अर्जुनी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर पता तलाश कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया। उक्त संयुक्त टीम ने फरार आरोपी सुकृत दास की पता तलाश हर संभावित स्थानों में लगातार पता तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर सूचना पर आरोपी सुकृत दास साहू पिता स्व. हीरालाल साहू, उम्र 76 वर्ष साकिन नवागांव कचना को खैरागढ़ से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया ।


 

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