परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा नियम सबके लिए है
विभाग के अनुमोदन के बिना बेचते थे नई दुपहिया
रायपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य में रायपुर में होंडा कंपनी के टू व्हीलर की बिक्री में रोक लगाते हुए कंपनी के अधिकृत विक्रेता के व्यापार लाईसेंस को भी आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया। इस सबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी स्पष्ट कहा कि नियम सबके लिए है। होंडा कंपनी के डीलर ने उलंघन किया। इसलिए उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और यह पूरे प्रदेश के लिए लागू है।
होंडा मोटरसायकल और स्कूटर इंडिया के छत्तीसगढ़ के अधिकृत डीलर मेसर्स ग्रैंड मोटर्स जीटी प्लाजा मेंन रोड लोधी पारा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ मोटर यान 1994 के नियम 184 क के प्रावधानों के तहत राज्य में नए मेक मॉडल वाहनों की बिक्री की अनुमति नहीं ली। बावजूद इसके इनके द्वारा धड़ल्ले से मोटर सायकलों की बिक्री की जाती रही। इस सबंध में लगातार मिली शिकायतों के बाद परिवहन विभाग एक्शन में आया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अधिकारी ने डीलर ग्रैंड मोटर्स 24 दिसबंर 20 को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण मांगा और पूछा की बिना परिवहन विभाग के अनुमोदन के कैसे नए मेक मॉडल की बिक्री की जा रही है। लेकिन 29 दिसबंर तक होंडा डीलर्स द्वारा कोई ज़वाब नही दिए जाने के बाद, विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए । डीलर के व्यापार लाइसेंस क्रमांक CG04/T-RPR-TC-0125 को 29 दिसबंर 20 से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि यदि निलबंन की अवधि में डीलर्स द्वारा वाहनों की बिक्री की जाती है तो लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 45 के तहत 30 दिन के भीतर अपने लाइसेंस निलंबन के सबंध में अपील कर सकते है।
विभाग ने प्रदेश के अन्य वाहन निर्माताओं, विक्रेताओं को भी स्पष्ट किया कि सभी को छत्तीसगढ़ मोटर यान 1994 के नियम 184 क के प्रावधानों के तहत राज्य में नए मेक मॉडल वाहनों की बिक्री की अनुमति आवश्यक है।
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