8 दुपहिया वाहन डीलर के व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित,नही बेच सकेंगे गाड़ी



बिना अनुमोदन बेच रहे थे दुपहिया वाहन, आरटीओ विभाग ने की कार्रवाई

File photo


धमतरी। ज़िले में वाहन विक्रेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण  जिले के 8 दुपहिया डीलर के व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। अनुमोदन नहीं लाते तक यहां से बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आरटीओ की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।


 धमतरी जिले में  हीरो मोटर्स टीवीएस के डीलरों पर जो कार्यवाही की गई है।उनमें HONDA MOTORCYCLE AND SCOOTER INDIA(P) LTD के डीलर मे.मंगल टायर, रायपुर रोड़ धमतरी, HERO MOTOCORP LTD के डीलर में. हर्ष आटो मेन रोड नगरी, जिला-धमतरी, सत्योम सेल्स,माॅ कर्मा आटो केयर भखारा, में लिमजा आटोमोबाइल, मेन रोड, बेलरगांव,में.स्टार आटोमाबाईल, मेन रोड, घटुला, व  TVS MOTOR COMPANY LTD के डीलर में स्कुटर हाउस धमतरी शामिल है।इनके स्वीकृत व्यापार प्रमाण पत्र को जिला परिवहन अधिकारी, धमतरी द्वारा आगामी अवधि तक के लिए निलंबित किया गया हैं।


जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत राज्य में विक्रय के लिए मोटर यान के नए मेक एवं मॉडल का परिवहन आयुक्त से अनुमोदन लेना होता है।जिले में स्वीकृत अन्य कार/मोटर-सायकल के डीलर्स को वाहनों के प्रत्येक मेक एवं माॅडल के लिए परिवहन आयुक्त, छग से अनुमोदन की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत  किये जाने हेतु निर्देर्शित किया गया है।




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