ग्राम बांसपारा के फुलूराम कमार के घर से 15 लीटर कच्ची शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। बताया कि महानदी समीप के क्षेत्रों में हाथ भट्ठी कच्ची शराब का विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्र में विभाग की टीम द्वारा दबिश देकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी सी.एच. यदु, आबकारी तथा आबकारी उप निरीक्षक निलोफर जैन के नेतृत्व में की गई।
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