धमतरी। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण एवं वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील कर समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय बी.पी. राजभानू द्वारा कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की रोकथाम एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु धमतरी शहर में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की व्यवस्था आदेशित की गई है। सभी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग शहर के विभिन्न वार्डों में प्रातः 5 बजे से 9बजे तक एवं संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सघन पेट्रोलिंग करते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएंगे।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग में लगाए गए पुलिस बल को ब्रीफ किया तथा उन्हें अपने निर्धारित क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया।
धमतरी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, अति आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क लगाकर ही निकले और सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बिना मास्क लगाए एवं अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा ही संक्रमण से बचाव है, इस हेतु धमतरी पुलिस का सहयोग करें।
इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरुण जोशी, उप पुलिस अधीक्षक अजाक/क्राईम सारिका वैद्य, यातायात प्रभारी गगन बाजपेई एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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