रायपुर। कोरोना के कहर को थामने के किये प्रदेश के कई जिलों में लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। जिनके आदेश भी जारी हो चुके है। अब इसी क्रम में राजनांदगांव और बालोद जिला में भी लॉक डाउन बढ़ाने के आदेश दिए गए।
दोनों जिले में लॉक डाउन 26 अप्रेल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार फल-सब्जी विक्रेताओं को छूट प्रदान किया गया है कि वे कॉलोनी या शहर में निश्चित अवधि के लिए घूम घूम कर बेंच सकते है।
राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर कुछ छूट भी प्रदान की है। जिसमें आवश्यक सेवाएं तो खुली ही रहेंगी, किंतु अब जिले में ऊचित मूल्य की दुकान को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकान अलग-अलग तिथियों में खुलेंगी और टोकन व्यवस्था के साथ राशन वितरण किया जायेगा। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक फल-सब्जी या ठेले वाले घूम घूम कर विक्रय कर सकते है, उनको मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।
गैस वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे फोन से बुक हुए सिलेंडर को घरो तक पहुचाएं। हालांकि इस दौरान भी सभी धार्मिक, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। शराब दुकान भी पूरी तरह बंद रहेगा।ऊचित मूल्य की दुकान खुली रहेंगी लेकिन इस दौरान हितग्राही को नियम का पालन करें इसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी।
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