मरीज के परिजन को पर्ची देकर बाहर से दवाई लाने बाध्य नहीं करेंगे चिकित्सक
ऐसा करते पाए जाने पर की जाएगी एपीडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्रवाई
धमतरी 15 अप्रैल 2021। कोविड 19 रोग के प्रबंधन के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सहपठित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति, वितरण एवं नियंत्रण संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत जिले में रेमेडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं मांग को नियंत्रित किया गया है। इसके मद्देनजर जब तक इस इंजेक्शन की आपूर्ति नियंत्रित नहीं हो जाती, तब तक जिले के पंजीकृत डीलर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के जरिए जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को इंजेक्शन प्रदाय की जाएगी।
जिले के निजी तथा शासकीय अस्पतालों के मांग की आपूर्ति एवं प्रबंधन सीएमएचओ द्वारा किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में यह इंजेक्शन ओवर द काउण्टर मरीज के परिजन अथवा निजी व्यक्ति को प्रदाय नहीं की जाएगी। प्राप्त सभी स्टाॅक की जानकारी जिले के पंजीकृत डीलर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। कंपनी से डीलर को आबंटन की आॅनलाईन प्रति भी सीएमएचओ द्वारा जांच की जाएगी, निजी व्यक्तियों को यह इंजेक्शन बेचने को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।
रेमेडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में आईसीएमआर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत शासकीय और निजी अस्पताल संचालक प्रोटोकाॅल के आधार पर इंजेक्शन का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही करेंगे। चूंकि जिले में रेमेडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति आवश्यकता के आंकलन के आधार पर डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को सीधे की जा रही है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने ओवर द काउंटर इंजेक्शन की बिक्री को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल प्रबंधन इस इंजेक्शन अथवा कोरोना संबंधी अन्य किसी दवाई की खरीदी करने के लिए मरीज अथवा परिजन को पर्ची प्रदाय नहीं करेगा। किसी अस्पताल द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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