वतन जायसवाल
रायपुर। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश भूरे ने 6 अप्रेल से 14 अपैल तक 9 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। अब लॉकडाउन संबंधी विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी गयी है। जिले की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा। जिले में प्रवेश केवल ई-पास के जरिये ही दिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार घर पर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 और शाम में 6 बजे से 7 बजे तक अपना काम कर पायेंगे। न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का ही समय दिया गया है। दवाई दुकान, चश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी पंप खुले रहेंगे। मास्क सेनेटाइजर, एटीएम वाहन समेत अतिआवश्यक सेवा की गाड़ियां ही चल सकेगी।
बैंक और पोस्ट आफिस 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगे।शादी और अंत्येष्टि के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी। पेट्रोल पंपों में सिर्फ शासकीय वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, एंबुलेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मियों को ही पेट्रोल दिया जायेगा।
आदेश में कहा गया है कि यदि नियम व शर्तों का कोई दुकानदार उल्लंघन करता है तो 15 दिन के लिए उसके दुकानें बंद कर दी जाएगी आपातकालीन स्थिति में चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोग और दुपहिया वाहन में दो लोगों को ही अनुमति मिलेगी। उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए वाहन जप्त कर लिया जाएगा।
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