अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गागरा का मामला
धमतरी। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता एवं लॉकडाउन प्रभावशील है। साथ ही इस वैश्विक महामारी के फैलते संक्रमण के नियंत्रण रोकथाम एवं बचाव हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहांं संक्रमित व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि तक आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर गागरा के सरपंच पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रशासन की सर्विलेंस टीम द्वारा ग्राम पंचायत गागरा में संचालित आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने एवं आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के संबंध में ग्राम पंचायत गागरा के सरपंच एवं सचिव को सर्विलेंस टीम के द्वारा आवश्यक निर्देश दिया जा रहा था। इसी दौरान सरपंच पति मनोज कुमार ध्रुव ने प्रशासन द्वारा जारी आदेश की अवहेलना एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अभद्र व्यवहार किया गया। जिस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी धमतरी की लिखित रिपोर्ट नायब तहसीलदार राहुल शर्मा द्वारा 15 अप्रेल की रात में करने पर थाना अर्जुनी में आरोपी मनोज कुमार ध्रुव के विरुद्ध अपराध धारा 186, 188, 269, 270 भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अर्जुनी द्वारा आरोपी मनोज कुमार ध्रुव पिता गोपाल सिंह उम्र 42 वर्ष गागरा थाना अर्जुनी जिला धमतरी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
इसी तरह अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत बोड़रा स सरपंच ऊकेश्वरी साहू ने शिकायत की है कि 15 अप्रैल को गांव के ही एक लड़की को आइसोलेट किया गया था किंतु उसके द्वारा कुछ अधिकारी के आदेश के बिना अपनी मर्जी से घर चली गई। उनके घर चले जाने से घर परिवार पारा मोहल्ला में संक्रमण फैलने की संभावना है, इसलिए उस लड़की पर कार्यवाही की जाए।
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