अपराध कायमी के बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार थी फरार
धमतरी। सिहावा क्षेत्र अंतर्गत निवासी पीड़िता के पिता ने थाना सिहावा में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सिरसिदा कर्णेश्वर पारा निवासी लोकेश तिवारी उसकी नाबालिग पुत्री को धोखे से अपने घर बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। फिर अपने परिजनों के साथ मिलकर उड़ीसा के झठियारपारा अपने रिश्तेदार के यहां ले गए और रायघर उड़ीसा की महिला डॉक्टर से मिलकर जबर्दस्ती गर्भपात करवाए। रिपोर्ट पर 20 जनवरी 2021 को थाना सिहावा में धारा 376, 313, 34 भादवि एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में कार्यवाही करते हुए विवेचना क्रम में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 120 बी, 316 भादवि एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट जोड़ी जाकर अग्रिम विवेचना कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक अजाक द्वारा की गई। कार्यवाही करते हुए आरोपी रेवती बाई, लोकेश तिवारी, संध्या रानी शर्मा एवं देवराज तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया। पीड़िता का गर्भपात करने वाली रायघर उड़ीसा निवासी महिला डॉक्टर ममता रानी बेहरा अपराध दर्ज के बाद से लगातार फरार थी जिसकी पतासाजी की जा रही थी।
फरार आरोपिया की पता तलाश के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों से दिल्ली में होना ज्ञात हुआ। पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू के निर्देश पर अनुमति प्राप्त कर फरार आरोपिया की पता तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दिल्ली रवाना किया गया। उक्त टीम द्वारा आरोपिया डॉ ममतारानी बेहरा पति बलराम बेहरा उम्र 37 वर्ष कोदोबाट थाना रायघर जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) को उसकी मां के घर महिपालपुर एलीयाब रंगपुरी साउथ वेस्ट दिल्ली से गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली से विधिवत ट्रांजिट रिमांड पर धमतरी लाया गया। मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए डॉ ममतारानी बेहरा को न्यायिक रिमांड हेतु विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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