भूपेंद्र साहू
धमतरी | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तालाबंदी (लॉकडाउन) को दिनांक 5 मई की रात 12.00 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। पूर्व में जारी आदेश में छूट और प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
धमतरी जिले में लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है जारी आदेश में बताया है कि 24 अप्रेल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन में छूट रहेगी। प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक मीट, मछली एवं चिकन की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाईन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले डिलीवरी ब्वाय सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक ऑनलाईन आर्डर के आधार पर मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगे।आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले गोदाम रात 10 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुली रह सकती है।
ऐसे कार्यस्थल जहां पर कार्य में लगने आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति हेतु कच्चा माल पूर्व में उपलब्धमजदूरों को रहने की व्यवस्था कर तथा लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कराकर कार्यस्थल में कार्य संपादित करा सकते हैं। समस्त उचित मूल्य की राशन की दुकानें प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। प्रत्येक ग्राहक को पूर्व में ही टोकन का वितरण कर उचित सामाजिक दूरी का पालन कर ही सामाग्री की आपूर्ति की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त संशोधन सहित पूर्व में जारी तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित होंगे। ज्ञात हो कि पूर्व में धमतरी जिले में 11 अप्रैल की रात 12 बजे से 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लाकडाउन किया गया था।
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