प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर होगी कार्यवाही, आमजनों को संक्रमण से बचाव हेतु दी जा रही समझाइश
धमतरी। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता एवं लॉकडाउन प्रभावशील है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू द्वारा अंतर्राज्यीय बॉर्डर बोराई (धमतरी-उड़ीसा बॉर्डर) एवं 13 अंतर्जिला सीमाओं श्यामतराई नाका, देवकोट-आमदी, सिलघट, बोरिदखुर्द, कठौली, सिरकट्टी पुल अमलीडीह, टांगापानी, बेलर बनरौद तिराहा, सोंढ़ूर तिराहा, कचना मोड़, कोड़ापार एवं बुढ़ेनी को सील करने हेतु नाकाबंदी पॉइंट के साथ-साथ प्रत्येक थाना क्षेत्रों में फिक्स पॉइंट व पेट्रोलिंग व्यवस्था हेतु शिफ्टवार पुलिस बल तैनात किया गया है।
पृथक से अंदरूनी क्षेत्र एवं संकरे रास्तों के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग लगाई गई है। जिले के प्रत्येक नाकेबंदी पॉइंट में ड्यूटी हेतु तैनात जवानों के लिए टेंट लगाकर बेड, विद्युत, पानी आदि की व्यवस्था की गई है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने जिले के नाकेबंदी प्वाइंट में पहुंचकर ड्यूटीरत जवानों की सुरक्षा का आकलन किया तथा उन्हें सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ड्यूटी के दरमियान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी बरतते हुए कड़ाई से सघन चेकिंग करने निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य संबंधी एवं किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा आवश्यकता होने पर अपने प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने समझाइश दी गई।
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