सभी दुकाने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी
भूपेंद्र साहू
धमतरी | जिले में कोरोना संक्रमण की दर पूर्व से कम हुई है परंतु जनस्वास्थ्य तथा लोकहित में कुछ प्रतिबंध लगाकर कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भारतीय दण्डय संहिता 1860 एपेडेमिक 1897 एवं यथा संशोधित एपेडेमिक एक्ट 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी से बचने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने आदेश पारित कके दिया जो सम्पूर्ण जिले में 1 जून से 13 जून तक अथवा उसके पूर्व जो भी लागू हो सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर जेपी मौर्य |
प्रतिबंधात्मक गतिविधिया एवं व्यवसाय
सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्टस, पर्यटन स्थल में पिकनिक, चौपाटी के रूप में चिन्हित स्थलों में दुकानों का संचालन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रैली, राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक सभा, धरना प्रदर्शन |
नाईट कर्फ्यू एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी
उपरोक्त अवधि में सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। 6 व 13 जून रविवार को जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा, सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवायें, पेट्रोल पम्प, गैस डिलीवरी, मिल्क पार्लर, फॉयर ब्रिगेड, स्वच्छता, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित सेवायें चालू रहेंगी।
शासकीय / अर्दशासकीय कार्यालय
जिले के समस्त शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी। शेष कर्मचारी घर में बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिये गये कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्यों के संपादन हेतु बुला सकते हैं।
सेवा व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानों का संचालन तथा समयावधि
प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर समस्त सेवायें प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिदिन संचालित रहेंगी।
ये रात 10 बजे तक
पचास प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेण्ट तथा ढाबा अधिकतम रात्रि 10 बजे तक। क्लब, बार शादी गृह, धर्मशाला अधिकतम रात्रि 10 बजे तक ठेलों में घूम घूमकर अथवा स्थाई रूप से बेचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे-चाट, चाऊमिन एगरोल जैसे अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाली इकाईयां अधिकतम रात्रि 10.00 बजे तक।
परिवहन सेवायें
जिले में समस्त प्रकार की परिवहन सेवायें बिना किसी समय बाधा के संचालित रहेंगी।
गोदाम एवं समस्त प्रकार की मंडियां- सामान्य कार्यावधि के अनुरूप संचालित हो सकती है।
उद्योग धंधो / आवश्यक वस्तुओं का परिचालन करने वाले संस्थान
जिले में संचालित उद्योगों फैक्टरी में कार्य संपादित (24x7) किया जा सकेगा परंतु उद्योग संचालक को कोविड संक्रमण से बचने समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा।
आवागमन हेतु पास
जिले के भीतर आवागमन हेतु किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। अन्तर्राज्यीय पास यदि आवश्यक हो तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी वास्ते कलेक्टर के नाम से जारी कर सकते हैं।
विवाह
तालाबंदी अवधि में विवाह का कार्य संपादित किया जा सकता है परंतु दोनों पक्ष मिलाकर केवल 20 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में विवाह में कौन से 20 संबंधी शामिल होंगे इसकी सूचना आवेदन में लिख कर देनी होगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व विवाह संबंधी आदेश में आवेदन में दिये गये 20 व्यक्तियों के नाम को अभिप्रमाणित करेगा तथा उसमें सील मोहर लगायेगा तालाबंदी की अवधि अथवा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक धर्मशाला, होटल, मैरिज पैलेस, शादी गृह कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्ष में सम्मिलित व्यक्ति एवं विवाह कार्यक्रम के संचालन में लगने वाले समस्त सेवा प्रदाता यथा केटरिंग इत्यादि को मिलाकर अधिकतम शामिल व्यक्तियों की संख्या 30 हो सकती है। विवाह कार्यक्रम में आर्केस्टा मनोरंजन से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
समस्त देव उपासना के स्थल आम व्यक्तियों के लिये खुले रहेंगे परंतु देवउपासना के स्थलों में परिसर के भीतर एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन यथा मेला धार्मिक पर्व इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
पर्यटन स्थल
जिले के भीतर स्थित समस्त पर्यटन स्थल बंद रहेंगे परंतु पर्यटन के रूप में चिनाह्कित रिसार्ट इत्यादि खुले रहेंगे वॉटर स्पोटर्स से संबंधित गतिविधियां केवल इनहाउस गैस्ट के लिये चालू रहेगा।
हॉट बाजार
जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
जुर्माना एवं दण्ड
मास्क नहीं पहनने पर 500/-रू छूट अवधि के पश्चात् घूमते-फिरते पाये जाने पर 500/ होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5000/- प्रतिबंधित दुकानों के संचालन करते पाये जाने पर 2000/- रु सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रु दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500/- रू. धनात्मक व्यक्ति द्वारा दुकान खोले जाने पर 5000/- रू. का अर्थदण्ड एवं एफ.आई.आर. की कार्यवाही, बिना डॉक्टरी प्रिंसक्रिपशन के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर 5000/- रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, अर्थदण्ड अधिरोपित करने का यह अधिकार समस्त ग्रामीण तथा नगरीय निकाय, पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।
महामारी एवं सक्रमण की दशा में उक्त आदेश की तामीली व्यक्तिशः नहीं की जा सकती है अतः प्रतिबंधात्मक संबंधी यह आदेश सार्वजनिक रूप से पारित किया जाता है जो सम्पूर्ण जिले में लागू किया जाता है।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, ऐपीडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धाराओं के तहत कठोर तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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