धमतरी 23 जुलाई 2021।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक अपनी बोई गई फसलों का बीमा कर सकेंगे। गौरतलब है कि खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य शासन द्वारा बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा बोई गई फसलों का बीमा कराया जा रहा है। किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पांचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति और बोनी प्रमाण पत्र के साथ सुविधा अनुसार वित्तीय संस्थाओं एवं च्वाईस सेंटर में जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। उप संचालक ने बताया कि जिले में अब तक कुल 69 हजार 314 किसानों का बीमा किया जा चुका है। इनमें 55 हजार 993 ऋणी और तीन हजार 321 अऋणी किसान शामिल हैं।
जिले में अधिसूचित फसलों का विवरण एवं प्रीमियम राशि की जानकारी देते हुए उप संचालक ने बताया कि खरीफ 2021 में अधिसूचित फसल धान सिंचित की बीमित राशि 50 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर है और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि एक हजार रूपए प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह धान असिंचित के लिए बीमित राशि 38 हजार 500 रूपए प्रति हेक्टेयर और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 770 रूपए प्रति हेक्टेयर है। रबी 2021-22 अधिसूचित फसल के तहत चना की बीमित राशि 30 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 450 रूपए प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह गेहूं सिंचित के लिए बीमित राशि 27 हजार 500 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 412.5 रूपए प्रति हेक्टेयर है। उप संचालक कृषि श्री जी एस कौशल ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे सुविधा के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं और च्वाईस सेंटर में जाकर अपनी फसल का बीमा कराएं।
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