प्रकरण में विभागीय जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी
धमतरी 27 जुलाई 2021। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.रजनी नेल्सन द्वारा कुरूद विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला भाठापारा बगदेही के सहायक शिक्षक एल.बी. लोकेश्वर प्रसाद ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला भाठापारा, बगदेही के सहायक शिक्षक एल.बी. लोकेश्वर प्रसाद ध्रुव के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु 12 जनवरी को प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में सहायक शिक्षक एलबी श्री ध्रुव द्वारा भविष्य में लापरवाही, अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति नहीं करने, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति और शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।
इसके बावजूद लोकेश्वर प्रसाद ध्रुव के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं होने के कारण अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति, सरपंच ग्राम पंचायत बगदेही एवं अन्य द्वारा 26 जुलाई को कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त सहायक शिक्षक के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई। सहायक शिक्षक के विरूद्ध शिकायत में बताया गया कि वे पिछले चार-पांच साल से अनुपस्थित, शाला में शराब के नशे में पहुंचने, अनुपस्थित दिवस में भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने, शासकीय राशि का दुरूपयोग, पंजियों का संधारण नहीं करना, हलफनामा पंजी एवं दाखिल खारिज पंजी में भी त्रुटिपूर्वक जानकारी अंकित करने इत्यादि कार्य किया जाता रहा है। उक्त शिकायत के आधार पर लोकेश्वर प्रसाद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंडिका (i,ii,iii ) में प्रावधानित नियमों के उल्लंघन की वजह से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त सहायक शिक्षक एल.बी. का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भखारा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन भत्ता की पात्रता होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण में विभागीय जांच के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिरिया के प्राचार्य पी.के.जोशी को जांच अधिकारी और प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद सी.के.साहू को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वय को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अभिमत सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा गया है।
एक टिप्पणी भेजें