डीहीपारा नगरी वार्ड क्रमांक 1 का मामला
नगरी। क्षेत्रांतर्गत 19 अप्रैल को डीहीपारा वार्ड क्रमांक 1 निवासी 23 वर्षीय नवविवाहिता महिला द्वारा मकान अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना पर तत्काल थाना नगरी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता संहिता के तहत मर्ग इंटीमेशन पंजीबद्ध किया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव पंचनामा कार्यवाही कराया गया। पंचनामा कार्यवाही पश्चात मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने नवविवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का सुक्ष्मतापूर्वक जांच कर विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित किया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी मयंक रणसिंह के पर्यवेक्षण में बारीकी से सभी तथ्यों पर उक्त मर्ग की जांच की जा रही थी। सूक्ष्मता से मर्ग जांच पर ज्ञात हुआ कि मृतिका की डेढ़ वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से शादी हुई थी किंतु उसके पति, सास व जेठ द्वारा दहेज की मांग को लेकर झगड़ा विवाद व मारपीट करने से अलग रह रही थी। पति, सास व जेठ द्वारा लगातार दहेज की बात पर झगड़ा-विवाद, मारपीट करने से प्रताड़ित होकर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच के दौरान गवाहों के कथन, महिला परामर्श केंद्र की काउंसलिंग रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति दीपक कोसरे, सास दुबरकिन बाई कोसरे एवं जेठ संदीप कोसरे द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने से मृतिका द्वारा आत्महत्या करना पाए जाने पर थाना नगरी में 24 जुलाई की रात्रि धारा 304बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना नगरी पुलिस टीम ने आरोपियों के घर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई।न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है।
कार्यवाही में थाना प्रभारी नगरी कोमल सिंह नेताम के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक जी एस राजपूत, प्रधान आरक्षक शेखर सिन्हा, रामकृष्ण साहू, आरक्षक अश्वनी गायकवाड, ढाल सिंह ध्रुव, महिला आरक्षक सीमा निषाद एवं सीता ध्रुव शामिल रहे।
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