भूपेंद्र साहू
धमतरी। जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने नगर निगम में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन को संशोधित करते हुए पुनः रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है । कल मंगलवार को सभी दुकाने खुली रहेंगी।
नगरीय निकाय धमतरी में प्रत्येक रविवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी।जिला दण्डाधिकारी एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।
ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर ने रविवार की बजाय मंगलवार बंद आदेश जारी किया था तो फोटो कॉपी एसोसिएशन सहित विभिन्न व्यवसायियों ने इसका विरोध किया था और लगातार सोशल मीडिया एवं ज्ञापन के माध्यम से रविवार लॉकडाउन की मांग की जा रही थी। इस खबर को प्रमुखता से सबसे पहले एमटीआई न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित किया था।अब व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
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