दो से छह अगस्त तक निवेशकों से निर्धारित प्रारूप में लिए जाएंगे आवेदन
भूपेंद्र साहू
धमतरी।चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों से आगामी 2 से 6 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाया जाना है। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में धन वापसी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत कर निवेशकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के लिए उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। धमतरी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चन्द्रकांत कौशिक, कुरूद अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी सुनील कुमार शर्मा और नगरी अनुभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी जितेन्द्र कुमार कुर्रे को अधिकृत कर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में किए जाने के निर्देश दिए हैं।
धमतरी
एसडीम चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि तहसील कार्यालय कक्ष क्रमांक 15 में आवेदन लिए जाएंगे। जिसके लिए नोडल अधिकारी पवन ठाकुर तहसीलदार और सहायक नोडल अधिकारी ने नायब तहसीलदार आकांक्षा साहू को बनाया गया है।
कुरुद
एसडीएम सुनील शर्मा ने बताया कि कुरूद अनुभाग के अंतर्गत कुरूद में प्रभारी तहसीलदार निवेश कुरेठी,मगरलोड में हेमलता डहरिया और भखारा में प्रभारी तहसीलदार विवेक के गोहिया को प्रभारी बनाया गया है।
नगरी
नगरी एसडीएम जितेंद्र कुर्रे ने बताया कि नगरी अनुभाग के अंतर्गत श्रृंगी ऋषि स्कूल में स्थित इंडोर स्टेडियम में निवेशकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के अधीन चिटफंड कम्पनियों से निवेश करने वाले निवेशकों से आवेदन छह अगस्त तक आमंत्रित किए जाएंगे। ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तहसीलदार, पटवारी, कोटवार के जरिए करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित प्रपत्र को प्रत्येक शहर/ग्राम में सरल व सुविधाजनक स्थानों पर चस्पा कर प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त आवेदनों की भलीभांति परीक्षण करने के उपरांत कंपनीवार सूचीबद्ध कर पूर्ण विवरण के साथ 10 अगस्त तक जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है।
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