भादवि, आर्म्स एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
मगरलोड। थाना मगरलोड के चौकी करेली बड़ी अंतर्गत ग्राम नवांगाव में 2 अगस्त की दोपहर 3 बजे आरोपीगण निखिल राव ने अपने साथियों के साथ मिलकर चम्पू नवरंगे, आहत दिनेश टण्डन, सागर गिलहरे को आरक्षित वर्ग के सतनामी जाति का है अच्छी तरह से जानते हुये जानबूझकर जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर लाठी, डण्डा एवं लोहे के रॉड से मारपीट व चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या का प्रयास किये।उनकी मोटरसाइकिल को लाठी से तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाये। प्रार्थी चंपू नवरंगे की रिपोर्ट पर
थाना मगरलोड में धारा 341,147, 148, 149, 427, 324,307 भादवि एवं धारा 3(1)(द),3(1)(ध), 3(2)(Vक),3(2)(V)एससी/एसटी एक्ट एवं 25 ,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अजाक सारिका वैद्य के द्वारा की जा रही है।
मामले में आरोपी मनीष निषाद, परेश उर्फ पप्पू कंसारी, देव उर्फ देवेंद्र देवांगन, मोहम्मद अख्तर खान उर्फ अजहर उर्फ अक्कू, प्रदीप उर्फ़ भुरू कश्यप, मिथुन राजपूत, चंदन जयन, कपिल ठाकुर एवं महेश ध्रुव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर घटना का मुख्य आरोपी निखिल राव पिता गुलाब राव उम्र 27 वर्ष नयापारा थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
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